मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है?, राजस्थान मुख्यमंत्री राजश्री योजना, उद्देश्य, लाभ, पात्रता, सहायता राशि, जरूरी दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया, Mukhyamantri Rajshree Yojana 2023 in Hindi
परिचय
मुख्यमंत्री राजश्री योजना, राजस्थान सरकार द्वारा बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई एक प्रमुख पहल है। यह योजना 1 जून, 2016 को लागू की गई थी और बालिकाओं के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई पूरी करने तक उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, बालिकाओं के माता-पिता या अभिभावकों को कुल 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, जो 6 किस्तों में वितरित की जाती है।
संक्षिप्त विवरण
विशेषता | विवरण |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री राजश्री योजना |
राज्य | राजस्थान |
आरंभ होने की तिथि | 01.06.2016 |
सहायता की राशि | कुल 50,000/- रुपये |
प्रशासनिक विभाग | महिला एवं बाल विकास |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट | rajshaladarpan.nic.in |
हेल्पलाइन नंबर | 0141-2700872 |
योजना के उद्देश्य
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- बालिकाओं के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा तक शिक्षा सुनिश्चित करना
- बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना
- बालिकाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना
- लिंग अनुपात में सुधार लाना
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत बालिकाओं को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- जन्म के समय: 2,500 रुपये
- एक वर्ष की आयु पूरी होने पर: 2,500 रुपये
- पहली कक्षा में प्रवेश करने पर: 4,000 रुपये
- छठी कक्षा में प्रवेश करने पर: 5,000 रुपये
- दसवीं कक्षा में प्रवेश करने पर: 11,000 रुपये
- 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर: 25,000 रुपये
योजना की पात्रता
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए पात्र होने के लिए, बालिकाओं को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:
- बालिका के माता-पिता या अभिभावक राजस्थान के निवासी होने चाहिए
- बालिका का जन्म राजस्थान के राजकीय अस्पताल या चिकित्सा एवं स्वास्थय विभाग द्वारा अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थान में होना चाहिए
- बालिका का जन्म 1 जून 2016 के बाद होना चाहिए
- बालिका के 1 से ज़्यादा भाई या बहन नहीं होने चाहिए
- बालिका किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ रही होनी चाहिए
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योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ो की आवश्यकता होती है:
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- पीसीटीएस (PCTS) आईडी कार्ड
- जनाधार कार्ड
- भामाशाह कार्ड
- दो जीवित बच्चे होने का प्रमाण पत्र
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- बालिका के माता-पिता या अभिभावक का पहचान पत्र
- बालिका का आधार कार्ड
- बालिका की कक्षा 1, 6, 10, 12 की अंक प्रमाण पत्र
- बालिका की स्कूल की फीस रसीद
- बैंक पासबुक की प्रति
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री राजश्री योजना के तहत सहायता राशि कुल 6 किश्तों मे वितरित की जाती है जिसके लिए आवेदन के प्रक्रिया निम्नलिखित है:
प्रथम किश्त
- मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु का 1 वर्ष पूर्ण होने एवं टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरांत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रान्सफर की जाएगी।
- इसके लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आईडी नंबर दिया जाएगा।
- प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिए पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
द्वितीय किश्त
- द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड / ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा।
तीसरी किश्त
- तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप मे ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र / अटल सेवा केन्द्र / अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा।
- आवेदन के साथ मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड (MCP Card) की प्रति, विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण, दो संतानों संबंधी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
- ऑनलाइन प्राप्त पात्र प्रकरणों की ऑनलाइन स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जारी की जाएगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा।
चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त
- योजना के अंतर्गत चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र / अटल सेवा केन्द्र / अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा।
- आवेदन के साथ विद्यालय में प्रवेश का प्रमाण की प्रति भी अपलोड करनी होगी।
- कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के पश्चात अंकतालिका की प्रति भी आवेदन के साथ अपलोड करनी होगी।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री राजश्री योजना बालिकाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना ने बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है। योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता ने बालिकाओं के माता-पिता पर बोझ कम करने में भी मदद की है और बालिकाओं की शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाया है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
प्रश्न 1: मुख्यमंत्री राजश्री योजना क्या है?
उत्तर: मुख्यमंत्री राजश्री योजना राजस्थान सरकार द्वारा 1 जून 2016 को शुरू की गई एक योजना है जो बालिकाओं के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
प्रश्न 2: इस योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है?
उत्तर: इस योजना के तहत बालिकाओं को जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई पूरी करने तक कुल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता 6 किस्तों में दी जाती है।
प्रश्न 3: इस योजना की पात्रता क्या है?
उत्तर: इस योजना के लिए बालिका और उसके माता-पिता को राजस्थान का निवासी होना चाहिए। बालिका का जन्म राज्य में हुआ होना चाहिए और वह राज्य में किसी स्कूल में पढ़ रही हो।
प्रश्न 4: आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए rajshaladarpan.nic.in पर जाएँ। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएँ।
प्रश्न 5: आवेदन के साथ कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
उत्तर: आवेदन के साथ जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। पूरी जानकारी के लिए लेख पढ़ें।
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