मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2023-2025, मध्य प्रदेश कृषक मित्र योजना, 50% सब्सिडी पंप कनेक्शन योजना, उद्देश्य, लाभ, पात्रता, जरूरी दस्तावेज़, आवेदन प्रक्रिया, Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana in Hindi, Madhya Pradesh Krishak Mitra Yojana in Hindi
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना 2023 : मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका उद्देश्य किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत 20 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गई थी, जिसका लक्ष्य पहले वर्ष में 10,000 कनेक्शन प्रदान करना है।
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना |
राज्य में लागू | मध्य प्रदेश |
शुरू होने की तिथि | 20 सितम्बर 2023 |
द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानों को सिंचाई के लिए स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन / ऑनलाइन (अभी शुरू नहीं हुआ) |
आधिकारिक वेबसाइट | mpkrishi.mp.gov.in |
सूचना विवरणिका के लिए | यहाँ क्लिक करें |
योजना की अवधि
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना एक दो वर्षीय योजना है, जिसका अर्थ है कि यह सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए दो वर्षों की अवधि में ₹10,000 करोड़ का आवंटन किया है।
योजना के उद्देश्य
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
- किसानों को 3 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना।
- किसानों को सिंचाई के लिए एक विश्वसनीय और सस्ते स्रोत की बिजली प्रदान करना।
- किसानों की सिंचाई की लागत में कटौती करना।
- कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि करना।
- किसानों की आजीविका में सुधार करना।
- ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना।
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पात्रता मानदंड
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित हैं:
- आवेदक को मध्य प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास वैध किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) होना चाहिए।
- आवेदक की भूमि को किसी मौजूदा 11 के.वी. ट्रांसफॉर्मर की 200 मीटर के दायरे में होना चाहिए।
- आवेदक स्थायी कृषि पंप कनेक्शन की लागत का 50% योगदान करने के लिए तैयार होना चाहिए।
यह योजना मध्य प्रदेश के सभी किसानों के लिए खुली है, चाहे उनकी भूमि का आकार या जाति कुछ भी हो। हालाँकि, योजना के लिए पात्र होने के लिए, किसानों को उपर्युक्त मानदंडों को पूरा करना होगा।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लाभ निम्नलिखित हैं:
- स्थायी कृषि पंप कनेक्शन की लागत पर सब्सिडी: किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन की लागत पर 50% की सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी को राज्य सरकार (40%) और बिजली वितरण कंपनी (10%) के बीच विभाजित किया गया है। शेष 50% लागत का वहन किसान या किसान समूह करेगा।
- स्थायी कृषि पंप कनेक्शन की मुफ़्त स्थापना: किसानों के लिए स्थायी कृषि पंप कनेक्शन की स्थापना नि:शुल्क है।
- पहले पांच वर्षों के लिए पंप कनेक्शन का मुफ़्त रखरखाव: किसानों के लिए पहले पांच वर्षों तक पंप कनेक्शन का रखरखाव नि:शुल्क है।
- सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति में प्राथमिकता: इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाती है।
आवश्यक दस्तावेज़
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:
- किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) की प्रति
- भूमि के स्वामित्व का दस्तावेज़
- पहचान का प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता आईडी कार्ड आदि)
- पते का प्रमाण (आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट आदि)
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता संख्या
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योजना के लिए आवेदन कैसे करें
आप नीचे दिए गए तरीकों से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1. ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसानों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम बिजली विभाग कार्यालय में जाना होगा और ऑफ़लाइन आवेदन पत्र भरना होगा। वहां उन्हें इस योजना के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक अनुकूलित आवेदन पत्र प्राप्त होगा। उन्हें इसे सावधानीपूर्वक भरना होगा और जमा करने से पहले सभी सहायक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी।
एक बार आवेदन स्वीकृत हो जाने पर, आवेदक को स्थिति के बारे में सूचित करने वाला एक मोबाइल संदेश प्राप्त होगा। मंजूरी के बाद वे योजना के तहत 50% सब्सिडी के साथ अपने खेत में ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं।
डाउनलोड : मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना आवेदन फॉर्म (PDF)
2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
वर्तमान में, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। हालांकि, जब सरकार ऑनलाइन आवेदन का विकल्प प्रदान करेगी, तो प्रक्रिया इस प्रकार होगी:
- सबसे पहले, मध्य प्रदेश के किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट mpkrishi.mp.gov.in पर जाएं।
- मुखपृष्ठ पर, ‘कृषि योजनाएं’ विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर ‘मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना’ चुनें और इस पर क्लिक करें।
- इसके बाद, आपकी स्क्रीन पर योजना का आवेदन फॉर्म दिखाई देगा।
- आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक विवरण भरें और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म की समीक्षा करें और प्रक्रिया पूरी करने के लिए जमा या सबमिट करें।
इन चरणों को अपनाकर, जब सरकार ऑनलाइन आवेदन सुविधा लागू करती है, तब किसान मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक आशाजनक योजना है जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना है। पंप कनेक्शन पर सब्सिडी और मुफ्त स्थापना प्रदान करके, यह योजना किसानों की सिंचाई की लागत को काफी कम करेगी। इससे कृषि उत्पादकता और आय में वृद्धि होगी, जिससे किसानों के कल्याण में योगदान होगा। सरल पात्रता मानदंड और आसान आवेदन प्रक्रिया के साथ, इस योजना से बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित होंगे। यदि कुशलतापूर्वक लागू किया जाता है, तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के पास मध्य प्रदेश के किसानों की आजीविका में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता है। योजना की सफलता, मजबूत योजनाबद्धता, प्रभावी निगरानी तंत्र और लाभार्थियों को समय पर सब्सिडी प्रदान करने पर निर्भर करेगी।
FAQs
प्रश्न 1- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है?
उत्तर – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को 3 या उससे अधिक हॉर्स पावर के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना है।
प्रश्न 2- इस योजना के लाभ क्या हैं?
उत्तर – इस योजना के मुख्य लाभ में पंप कनेक्शन पर 50% की सब्सिडी, मुफ्त स्थापना, 5 साल तक मुफ्त रखरखाव और सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति में प्राथमिकता शामिल है।
प्रश्न 3- इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर – मध्य प्रदेश का कोई भी किसान जिसके पास वैध केसीसी, भूमि स्वामित्व का प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ हैं, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
प्रश्न 4- इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर – आवेदन या तो ऑफलाइन बिजली विभाग कार्यालय में जाकर या जल्द ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट mpkrishi.mp.gov.in पर किया जा सकता है।
प्रश्न 5- यह योजना कब तक चलेगी?
उत्तर – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना एक 2 साल की योजना है जो सितंबर 2025 तक चलेगी।
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